उन्नाव। फास्ट ट्रैक न्यायालय ने दुष्कर्म के दोषी अनूप को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश रविप्रकाश साहू ने उस पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला चार साल पहले का है।
सफीपुर कोतवाली के दमगढ़ी गांव निवासी अनूप के खिलाफ 12 दिसंबर 2022 को महिला से दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने जांच में पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद 14 जनवरी 2023 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक न्यायालय में मंगलवार को पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेज के आधार पर पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के आधार पर अनूप का दोष साबित हुआ।