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Unnao News: चेक बाउंस में भट्ठा मालिक को दो साल की सजा, तीन लाख जुर्माना

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उन्नाव। आठ साल पहले छह लाख रुपये के तीन चेक बाउंस होने के एक मामले में एसीजेएम द्वितीय ने भट्ठा मालिक को दोषी करार दिया। उसे दो साल की कैद की सजा सुनाई और तीन लाख रुपये अर्थदंड लगाया है।
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मामला कामाख्या ट्रेडिंग कंपनी की ओर से दायर परिवाद से जुड़ा था। परिवाद के अनुसार, साल 2019 में ईंट-भट्ठे में प्रयुक्त कोयले के भुगतान के लिए जारी किए गए छह लाख रुपये के तीन चेक बैंक में लगाए गए थे। खाते में पर्याप्त धन न होने से सभी चेक बाउंस हो गए थे। इसके बाद कामाख्या ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर गिरिजा शंकर शुक्ला ने अधिवक्ता अजय द्विवेदी के माध्यम से भट्ठा मालिक प्रशांत सिंह को विधिक नोटिस भिजवाई थी।
नोटिस भेजे जाने के एक माह बाद भी भुगतान न किए जाने पर कामाख्या ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर ने न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम द्वितीय प्रशांत सिंह ने साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर प्रशांत सिंह का दोष साबित होने पर दो साल के कारावास और तीन लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
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