उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 12 ने मंगलवार को रामप्रसाद को तीन साल कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह ने दोषी रामप्रसाद पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह सजा छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत दोष साबित होने पर दी गई।
फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र की एक महिला ने 30 मई 2018 को रामप्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। महिला ने घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद 16 जून 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने गवाहों और सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया।