उन्नाव। दुष्कर्म के मामले में आरोपी गौरव सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने दोषमुक्त किया। युवक जमानत पर बाहर था।
बिहार थानाक्षेत्र की एक युवती ने वर्ष 2019 में गौरव सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गौरव गांव के पांच बार प्रधान रहे हौसलाबक्श सिंह के बेटे हैं। इस मामले में तीन विवेचक बदले गए। उपनिरीक्षक दिनेश मिश्रा, गौरव कुमार और मोरमुकुट पांडेय ने विवेचना की। तीसरे विवेचक के साक्ष्य पर गौरव को जेल भेजा गया था।
तीन महीने बाद ही न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी। तब से मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश स्वतंत्र प्रकाश ने अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनीं। साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने गौरव को दोषमुक्त करार दिया।