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Unnao News: जमीन के विवाद में छोटे भाई की हत्या करने वाले को उम्रकैद

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उन्नाव। सिद्धिनाथ गांव में छह साल पहले सहन की जमीन को लेकर विवाद में कुल्हाड़ी से छोटे भाई की हत्या करने के दोषी बड़े भाई शिवमोहन को न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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आसीवन थानाक्षेत्र के ग्राम सिद्धिनाथ निवासी सीता ने पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 11 मई 2021 को सुबह 6:30 बजे पति राममोहन खेत जाने के लिए घर से निकले थे। गांव के बाहर राजेश के खेत के पास जेठ शिवमोहन ने उन पर पीछे से कुल्हाड़ी से वारकर घायल कर दिया था। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग निकला था।
सीता के मुताबिक उसने ग्रामीणों की मदद से पति को एंबुलेंस से मियागंज सीएचसी में भर्ती कराया था। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया था लेकिन जिला अस्पताल लेकर जाते समय रास्ते में ही पति राममोहन की मौत हो गई थी। सीता ने जेठ शिवमोहन पर पति की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने घटना वाले दिन ही हत्यारोपी शिवमोहन को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया था।
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पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने शिवमोहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।


हत्यारे की पत्नी ने जहर खाकर दी थी जान
पति की करतूत और देवर की हत्या से आहत शिवमोहन की पत्नी पूनम ने जहर खा लिया था। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि देवर राममोहन की हत्या और देवरानी की ओर से शिवमोहन पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने और उसकी गिरफ्तारी से आहत होकर पूनम ने यह कदम उठाया था।
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