उन्नाव। गांजा तस्करी से जुड़े तीन मामलों की शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने तीन दोषियों को सश्रम कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुरवा कोतवाली पुलिस ने 23 सितंबर 2023 को मंगतखेड़ा गांव निवासी अनुज कुमार को 1.600 किलो, सदर कोतवाली पुलिस ने 18 अक्तूबर 2016 को आदर्श नगर मोहल्ला के राकेश सोनकर को 1.400 किलो और 10 अक्तूबर 2017 को 1.250 किलो, दही थाना पुलिस ने 11 दिसंबर 2021 को कहारों का अड्डा मोहल्ला के शाहिद को 1.200 किलो गांजे के साथ पकड़ा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमे के विवेचकों ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में दाखिल किए।
शनिवार को मुकदमों की अंतिम सुनवाई हुई। न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने शाहिद को 22 दिन कारावास व दो हजार जुर्माना, राकेश सोनकर को 16 दिन की सजा व दस हजार जुर्माना और अनुज सिंह को पांच महीने 28 दिन की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।