गंगाघाट पुलिस ने 17 जुलाई 2019 को क्षेत्र के एखलाक नगर निवासी मेहताब को गांजे के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक कृष्णानंद पांडेय ने की। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शनिवार को न्यायाधीश प्रेमप्रकाश ने दलील व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मेहताब को दोषी मानते हुए 72 दिन के कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)