उन्नाव। किशोरी के छेड़छाड़ के मामले में एडीजे-12 न्यायालय के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दोषी भारत को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। मामले का फैसला करीब आठ साल में आया है।
हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 22 मई 2018 को पुलिस को तहरीर देकर पड़ोसी गांव निवासी भारत नामक युवक पर घर में घुसकर बेटी से छेड़छाड़ और पीटने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे की विवेचना कर 22 जून 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमा एडीजे-12 न्यायालय में विचाराधीन था। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दलील व साक्ष्यों के आधार पर भारत का दोष साबित होने पर पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। (संवाद)