उन्नाव। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 10 साल और इसी मामले में दूसरी किशोरी का अपहृत करने वाले युवक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।
अचलगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति और एक अन्य महिला ने 22 दिसंबर 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि 21 दिसंबर 2018 की रात नौ बजे उसकी 11 वर्षीय बेटी व 13 वर्षीय नातिन को पीतांबरखेड़ा मोहल्ला निवासी विजय पासी और जगन्नाथ उर्फ जगन पासी बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कुछ दिन बाद किशोरियों को खोज लिया था। उनका मेडिकल कराते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान कराए थे। बयान के आधार पर दोनों दोषियों के खिलाफ दुष्कर्म की धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने दलील व साक्ष्यों के आधार पर जगन्नाथ उर्फ जगन पासी का दोष साबित होने पर 10 साल कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं दोषी पाए गए विजय पासी को तीन साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड दिया।