उन्नाव। विशेष न्यायालय एडीजे-12 पॉक्सो ने छेड़छाड़ के एक मामले में दोष साबित होने पर दो लोगों को पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 40,500-40,500 रुपये का अर्थदंड भी लगा है।
बीघापुर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 27 मई 2018 को दुबेपुर निवासी दानिश और इमरान नाम के युवकों पर घर में घुसकर मारपीट, पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने एक जून 2018 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। दोनों के खिलाफ 27 जुलाई को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
सुनवाई के दौरान धारा 504, 506, 376 डी, एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दोष साबित न होने पर न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त कर दिया। वहीं धारा 323, 452, 354, 354 (ख) और 7/8 पॉक्सो एक्ट में दोष साबित होने पर न्यायाधीश शैलेंद्र यादव ने पांच-पांच साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।