उन्नाव। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट संख्या-दो ने छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गंगाघाट कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 28 अगस्त 2018 को शंकरपुर सराय निवासी रामचंद्र के खिलाफ बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत की थी। पुलिस ने छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 13 सितंबर 2018 को रामचंद्र के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। साक्ष्यों के आधार पर दोष साबित होने पर न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने रामचंद्र पांच वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
बिजली चोरी करने के दोषी पर 1.86 लाख रुपये जुर्माना
उन्नाव। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट संख्या-चार ने बिजली चोरी के करीब छह साल पुराने मुकदमे में आरोपी के दोषी साबित होने पर भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत लगाए 1 लाख 86 हजार 795 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह का कारावास भुगतना होगा।
हसनगंज कोतवाली के कस्बा न्योतनी के मोहल्ला गांधी नगर में 21 नवंबर 2020 को बिजली निगम की टीम ने हसीम अहमद के परिसर में जांच की थी। जांच बिजली मीटर से पूर्व सर्विस केबल को काट कर 746 वॉट बिजली चोरी से जलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुकदमा ईसी एक्ट न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष ने जांच टीम के सदस्यों सहित अन्य साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण को अदालत ने पर्याप्त नहीं माना। बिजली चोरी करने के आरोपी हसीम अहमद उर्फ हसीम अली को विद्युत अधिनियम के तहत दोषी साबित होने पर न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने 1 लाख 86 हजार 795 रुपये अर्थदंड़ की सजा सुनाई। (संवाद)