उन्नाव। मारपीट व गाली गलौज करने वाले युवक व उसके दो बेटों को न्यायालय ने 22 साल पुराने मुकदमे में एक सप्ताह कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।
अचलगंज थाना पुलिस ने 17 जुलाई 2003 को इसी थाना क्षेत्र के टिकौली गांव निवासी पुत्तन और बेटे सुशील और संतोष पर मारपीट व गालीगलौज की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने 29 नवंबर 2003 को तीनों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। तीनों पर मारपीट करने का दोष साबित होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष साबित होने पर तीनों सात-सात दिन और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)