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Unnao News: प्रेमी की हत्या में प्रेमिका और नंदोई को आजीवन कारावास

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उन्नाव। आठ साल बाद फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सनसनीखेज मामले में प्रेमिका लैकुननिंशा और उसके नंदोई चांद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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16 मार्च 2017 को ग्राम जोरावरगंज निवासी मोनू ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर पिता पन्नू लाल बाजपेई के लापता होने की सूचना दी थी। पन्नू लाल 27 फरवरी 2017 की रात घर से निकले थे और फिर वापस नहीं लौटे। पुलिस जांच में सामने आया कि पन्नू लाल के गांव में रहने वाली लैकुननिंशा के साथ अवैध संबंध थे और दोनों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था। इस बीच, लैकुननिंशा 17 मार्च 2017 को गांव से फरार हो गई थी।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर असोहा पुलिस ने लैकुननिंशा और एक अन्य व्यक्ति मंगा के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सर्विलांस सेल की मदद से पुलिस ने लैकुननिंशा को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान लैकुननिंशा ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसने नंदोई चांद अली के साथ मिलकर पन्नू लाल की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को तालाब किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। लैकुननिंशा ने यह भी बताया कि पन्नू लाल के उसके साथ अवैध संबंधों की जानकारी पति कल्लू को हो गई थी जिसका उसने कई बार विरोध भी किया था।
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पुलिस ने समय रहते शव का पोस्टमार्टम कराया और दोनों आरोपियों, लैकुननिंशा और चांद अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 12 मई 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बादन्यायाधीश त्रिपाठी ने दोनों को अपहरण और हत्या का दोषी पाया और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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