उन्नाव। गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषियों पर पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुर्मिनखेड़ा निवासी मनोज कुर्मी व तुन्नी उर्फ सर्वेश पर धनोपार्जन के लिए गैंग बनाकर लोगों को धमकाने का आरोप था। 18 मार्च 2007 को थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्रवाई की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन गंगाघाट थानाध्यक्ष रिजवान अब्बास ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर तीन अगस्त 2008 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था।
मुकदमा अपर जिला सत्र पंचम न्यायालय में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शिप्रा आर्य ने दलील व साक्ष्य के आधार पर मनोज कुर्मी और तुन्नी उर्फ सर्वेश को दोषी मानकर पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई।