उन्नाव। परिषदीय स्कूलों के समायोजन में फिर बदलाव हुआ है। नए आदेश के मुताबिक 50 से अधिक छात्र संख्या वाले सभी प्राथमिक स्कूलों में समायोजन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। बीएसए ने बीईओ को समायोजन के लिए नए आठ बिंदुओं पर सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के संचालित स्कूलों में पहले 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के समायोजन का आदेश होने पर शिक्षकों के विरोध करने पर छात्र संख्या घटाकर 30 कर दी गई थी। इसके बाद शिक्षकों ने उच्च न्यायालय का सहारा लिया था तो वहां से रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब फिर से प्रक्रिया शुरू हुई है। बीएसए ने खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजकर आठ बिंदुओं पर आख्या मांगी है।
नई व्यवस्था के तहत बस्ती से स्कूल की दूरी एक किमी हो। इससे दूर हो तो समायोजन नहीं किया जाएगा। जहां 50 से अधिक छात्र संख्या है वहां समायोजन की व्यवस्था लागू न की जाए। ग्राम पंचायत में एक ही स्कूल है तो उसे भी समायोजन व्यवस्था से अलग रखा जाएगा। हाईवे, रेलवे लाइन और नदी-नालों के पार के स्कूलों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
जिन स्कूलों में समायोजन किया जा रहा है वहां कक्ष, शौचालय सहित अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जहां पर दिक्कत अधिक है या कोई संशय हो तो वहां त्रुटि में संशोधन किया जाए। इसके पहले समायोजन के आए आदेश में कई स्कूल ऐसे तो जो डेढ़ से दो किमी की दूरी पर थे। इसी को लेकर औरास, बीघापुर ब्लॉक क्षेत्र के अभिभावकों ने विरोध भी किया था।
बीएसए संगीता सिंह ने बताया कि नए बिंदुओं पर एसडीआई से रिपोर्ट मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।