उन्नाव। जिला सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने अभियुक्त को 15 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने का भी आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद का भी निर्देश दिया।
थाना आसीवन के अंतर्गत आने वाले गांव अनवर खेड़ा (कुरसठ) निवासी विकास पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला पीड़िता के पिता ने थाना आसीवन में सात सितंबर 2012 को मामला दर्ज कराया। घटना के लगभग एक सप्ताह बाद पुलिस ने लड़की को मुक्त कर लिया था।
डाक्टरी परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई थी। उसी समय से मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में चल रही थी। मामले की सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता विनोद कुमार पाठक की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए जिला सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने 5 वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।