उन्नाव। किशोरी से दुष्कर्म के एक मुकदमे में न्यायालय ने दोषी पाए गए युवक को दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सदर कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने अचलगंज थानाक्षेत्र के बंथर के रहने वाले अजय यादव पर नाबालिग पुत्री को ले जाने की रिपोर्ट 15 जून 2016 को दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी अजय पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया।
कोतवाली पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से आरोपी अजय व नाबालिग किशोरी को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज कर किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर उसका न्यायालय में बयान दर्ज कराए। मुकदमे के विवेचक एसआई अशोक कुमार गुप्ता ने अजय यादव के खिलाफ न्यायालय में चार नवंबर 2016 चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 11 में विचाराधीन था। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। दोषी साबित होने पर न्यायाधीश विवेकानंद विश्वकर्मा ने अजय यादव को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।