उन्नाव। शौच के लिए गई आठ साल की मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दो लोगों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
फरवरी 2013 में शहर के एक मोहल्ला निवासी आठ साल की बच्ची स्कूल से लौटने के बाद हाइवे स्थित अपने पिता के चाय के होटल गई थी। देर शाम शौच को जाते समय मोहल्ला कासिफ अली सरायं मोहल्ला निवासी रामजान और उसके साथी इतवारी निवासी पारा ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया।
बेहोश हुई बच्ची को दोनों को ने कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज अष्टम जय सिंह पुंडीर ने दोनों को उम्रकैद की सजा के साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता एहतशामुल हक ने पैरवी की।
बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास में तीन साल जेल
उन्नाव। आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास करने वाले युवक को न्यायालय ने तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सितंबर 2013 में शुक्लागंज के मोहल्ला रहमतनगर निवासी सलमान ने नगर में ही रहने वाली एक बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया था।
शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला था। पीड़िता के परिजनों ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हो सका जबकि दुष्कर्म के प्रयास में अपर जिला जज ने जय सिंह पुंडीर ने सलमान को तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
महिला से छेड़छाड़ में दो साल की कैद
उन्नाव। विवाहिता से छेड़छाड़ के एक मुकदमे की सुनवाई में आरोपी पर दोष साबित होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट उदय विक्रम सिंह ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अजगैन थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला को घर पर अकेला पाकर गांव के ही मुन्नीलाल नाम के युवक ने गलत नियत से छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोष साबित होने पर न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने दोषी को दो वर्ष कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।