उन्नाव। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए आवेदकों को बड़ी सहूलियत दी है। अब आवेदक निर्धारित तिथि से साल भर के अंदर लाइसेंस का नवीनीकरण करा सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज उन्हें नहीं देना पड़ेगा।
पूर्व के नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की समयावधि पूरी होने पर लाइसेंस धारक को नवीनीकरण के लिए एक माह का समय दिया जाता था। इस एक माह की अवधि में नवीनीकरण के लिए एआरटीओ दफ्तर में लाइसेंसधारकों का मजमा जुटता था। जिससे कार्यालय का काम बाधित होने के साथ अक्सर अफरातफरी का माहौल रहता था। एक माह की अवधि में जिनका नवीनीकरण नहीं हो पाता था, उनके लाइसेंस निरस्त हो जाते थे।
लाइसेंस धारकों की इस समस्या को परिवहन विभाग ने दूर करते हुए नए नियम के तहत अब नवीनीकरण की समय सीमा एक माह से बढ़ाकर एक साल कर दी है। एआरटीओ अनिल त्रिपाठी ने बताया कि एक साल की दी गई समय सीमा के बाद दो पहिया वाहनों पर 300 व चौपहिया वाहनों पर 600 रुपये फीस ली जाएगी।