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सामूहिक दुष्कर्म में एक को सात साल कैद, दूसरा दोषमुक्त

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उन्नाव। माखी थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले मंदबुद्धि किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी पाए जाने पर एक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे पर आरोप सिद्धभन न होने पर दोषमुक्त कर दिया।
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माखी थाना क्षेत्र के एक गांव में मंदबुद्धि किशोरी के पिता ने पांच साल पहले 17 मई 2015 को गांव के ही मतई व मुन्ना सिंह पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट प्रहलाद टंडन के न्यायालय में चल रही थी। आरोपी पक्ष से वकील ने मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान व उम्र संबंधी जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए थे। आरोपी पक्ष के वकील और विशेष लोक अभियोजक चंद्रिका प्रसाद बाजपेयी को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी मुन्ना सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। जबकि दूसरे आरोपी मतई पर दोष साबित होने पर सात साल की सजा के साथ 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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