जहरीली शराब बनाने और बेचने में तीन को पांच साल की सजा
- 25 हजार का लगाया गया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। जहरीली शराब बनाने और बेचने वाले तीन लोगों को एएसजे कोर्ट नंबर छह ने पांच वर्ष कैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजाई सुनाई है।
27 जनवरी 2012 को सदर कोतवाली पुलिस के तत्कालीन एसआई आरके तिवारी ने गंगाघाट के देवारा निवासी कल्लू, आजाद नगर के बीरे और मसवासी के पंकज के खिलाफ आबकारी अधिनियम और जहरीली शराब बनाकर बेचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आबकारी पुलिस ने यूरिया, 60 लीटर अपमिश्रित शराब व बनाने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने तीनों युवकों को जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद तीनों जमानत पर छूट गए थे।
मुकदमा एएसजे कोर्ट संख्या छह में विचाराधीन था। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने तीनों युवकों को दोषी माना और सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।