उन्नाव। डीएम व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शुक्रवार को बाजार खोलने पर सहमति बन गई। अब केवल शनिवार व रविवार को ही बंदी होगी। जो इस बंदी का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
कलक्ट्रेट में डीएम रवींद्र कुमार ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने सबसे पहले व्यापारियों को उच्च न्यायालय के नए आदेशों से अवगत कराया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनपद में साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही होगी। स्थानीय स्तर से अन्य कोई निर्णय या आदेश नहीं लिया जाएगा। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष व जिला संरक्षक से डीएम ने अपील की कि जिस प्रकार पूर्व में व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग किया है उसी प्रकार से इस समय भी अपना सहयोग करें। जिलाधिकारी ने कहा कि मंडियों में किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। कहा कि राशन की दुकानों के लिए जिला पूर्ति अधिकारी, बैंकों के लिए एलडीएम व स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने समस्त दुकानों के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी।
विधायक पंकज गुप्ता ने व्यापारियों से कहा कि दुकानों के बाहर जागरुकता संबंधी होर्डिंग्स लगवाएं तथा सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। एसपी रोहन पी कनय ने कहा कि जब तक कोरोना वायरस खत्म न हो जाए या इस वायरस की कोई वैक्सीन न आ जाए तब तक दो गज की दूरी अवश्य ही बनाए रखें। सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम राकेश सिंह और व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।
बढ़ रहा प्रकोप, बेपरवाह लोग
जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 6 अगस्त तक जिले में अब तक 996 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 666 का इलाज चल रहा है। वहीं 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी लोग दो गज की दूरी और मास्क की अनदेखी कर रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में लोग इस महामारी को प्रकोप से बेपरवाह नजर आते हैं। डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो लोग भी इसकी अनदेखी करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इन नियमों का करें पालन वरना सील होंगे प्रतिष्ठान
- सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के अंदर व बाहर दो-दो गज पर गोले बनाने होंगे।
- दुकानदार को दुकान पर मास्क लगाकर बैठना होगा अनिवार्य होगा।
- बिना मास्क के दुकान आने वाले ग्राहकों को सामान न देने के निर्देश।
- व्यापारियों को अपनी दुकानों पर सैनिटाइजर व मास्क रखना अनिवार्य होगा।
- व्यापारिक प्रतिष्ठान पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। खुद बचें और दूसरों को बचाएं।
- शादी व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- किसी भी निर्माण कार्य स्थल या भवन निर्माण स्थल में सामाजिक दूरी आवश्यक है।