उन्नाव। कोरोना महामारी के दौरान उद्योगों के संचालन के बारे में डीएम रवींद्र कुमार ने उपायुक्त उद्योग को नियमानुसार ही उद्योगों को चलाने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। जबकि, हॉटस्पॉट क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य व अन्य गतिविधियों पर पूर्व की तरह ही रोक जारी रहेगी।
डीएम ने बताया कि स्टील, रिफ ाइनरीज, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र (परिधान छोड़कर) पेपर, टॉयर, कॉमल एफ ल्यूंट ट्रीटमेंट प्लांट, चीनी मिल, कोल्ड स्टोरेज, डेरियां (तरल दूध) का संचालन, अर्द्ध स्वचालित प्रक्रिया द्वारा ग्लास का निर्माण, एल्युमिना का विनिर्माण, एल्युमिनियम धातु का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग आफ प्रीसेस्टिव ऑफ प्रिंटिग प्लेटस, आईटी हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग को औद्योगिक गतिविधियों को छूट रहेगी।
शर्त यह रहेगी कि प्रबंधन भीड़ एकत्रित न होने दें। अलग-अलग शिफ्ट में सामाजिक दूरी का अनुपालन कराएं। इसके अलावा पैकेजिंग मैटेरियल से की इकाईयां तथा ग्रामीण क्षेत्र की सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां अनुमन्य होंगी। औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुमति लेने से पूर्व खुद घोषणापत्र देना होगा।
रेड जोन इकाईयों के प्रमुख डीएम को संबोधित स्व-घोषणपत्र उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र उन्नाव देना होगा। अनुमति के बाद ही संचालन की अनुमति होगी। भविष्य में कोई भी क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित होता है, तो उस क्षेत्र में सभी गतिविधियों का संचालन स्वत: प्रतिबंधित हो जाएगा।