उन्नाव। युवती के जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़, मारपीट व गालीगलौज करते हुए उसे तेजाब पिलाकर मौत के घाट उतारने वाले को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है।
2 मई 2014 को गंगाघाट थानाक्षेत्र के आदर्शनगर जगनीखेड़ा निवासी जीतू निषाद पुत्र किशन निषाद ने पड़ोस में ही रहने वाले आलोक कुमार के घर में घुसकर उसकी 19 वर्षीय बहन से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर मारपीट, गालीगलौज करते हुए जबरन तेजाब पिला दिया और धमकी देते हुए भाग गया। परिजन जानकारी पर युवती को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। जहां पर पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। मामले की रिपोर्ट 4 मई 2014 को गंगाघाट थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही जांच में आरोपी को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने साक्ष्य व दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जीतू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 38 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वादी की ओर से मामले की पैरवी अभियोजन अधिकारी रामलगन यादव ने किया।