उन्नाव। रुपये के विवाद को लेकर युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुरादनगर निवासी सूरज पाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि सात मई 2022 को उसका भाई रमेश घर पर मौजूद था। शाम करीब पांच बजे फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के भेडीखेड़ा निवासी सुघर घर आया और उसके भाई को साथ लेकर चला गया था। कुछ देर बाद उसका शव घर में पड़ा मिला था। सूचना पर वह मौके पर पहुंचा और भाई के शव की शिनाख्त की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आठ मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने 21 जुलाई 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मुकदमा एडीजे प्रथम न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश मो. असलम सिद्दकी ने दलील व साक्ष्य के आधार पर सुघर उर्फ नंगू को हत्या करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।