उन्नाव। पत्नी की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
दही थानाक्षेत्र के गांव सोनिक निवासी उमेश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने अपनी बहन सुनीता की शादी ओरहर के बस्तीखेड़ा में रहने वाले छेदीलाल से की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसका पति से झगड़ा होने लगा था। इसके चलते बहन परेशान रहती थी। 18 जनवरी 2022 को छेदीलाल ने उसकी बहन सुनीता से मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 20 जनवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और 21 जनवरी को उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसओ राघवेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 19 जुलाई 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश रवि प्रकाश साहू ने दलील व साक्ष्य के आधार पर आरोपी छेदीलाल को दोषी मानकर आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।