उन्नाव। हिस्ट्रीशीटर अंशू गुप्ता की जमानत अर्जी पर सोमवार को जनपद न्यायाधीश न्यायालय में सुनवाई हुई। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से रिहाई अर्जी में दिए गए साक्ष्य व प्रार्थना पत्रों को पढ़ने व उनका जवाब देने के लिए न्यायाधीश से समय मांगा। न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है।
आरोपी अंशू गुप्ता व उनके साथियों के खिलाफ कानपुर निवासी गोपी किशन गुप्ता ने अप्रैल 2025 में रंगदारी मांगने, धमकाने आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जेल में बंद अंशू के वकील ने इस मामले में पहले सीजेएम न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसे सीजेएम ने शुक्रवार को खारिज कर दिया था। इसके बाद सोमवार को जनपद न्यायाधीश न्यायालय में अर्जी दी। अर्जी पर सुनवाई के हुई, इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता के अवकाश पर होने से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता ने बचाव पक्ष की तरफ से अंशू की बीमारी आदि समस्याओं का हवाला दिया है। इस पर प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रपत्रों को पढ़ने और अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 मई तय की है। (संवाद)