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Unnao News: दोस्ती न करने पर युवती की हत्या, कोर्ट ने दी उम्रकैद

Tue, 05 Aug 2025 12:44 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
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उन्नाव। दोस्ती व बातचीत करने से इन्कार और परिजनों से शिकायत करने पर युवती की हत्या करने वाले को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिस युवती की हत्या हुई थी उसका पुलिस भर्ती में सिपाही के पद पर चयन हो गया था। अपर सत्र न्यायालय तृतीय के न्यायाधीश ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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मौरावां थानाक्षेत्र के अकोहरी निवासी धीरज कुमार ने 24 दिसंबर 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि उनकी बहन गोल्डी सीताराम बाग की तरफ गई थी। इस दौरान गांव के सतीश कुमार उर्फ मुलायम यादव और सुभाष चंद्र पहुंचे और धारदार हथियार से बहन की हत्या कर दी। काफी देर तक उसके वापस न लौटने पर तलाश की तो उसका शव, बाग में बनी समाधि के बगल में पड़ा मिला। भाई ने आरोप लगाया था कि सतीश उनकी बहन गोल्डी से दोस्ती और बातचीत करने का दबाव डालता था, लेकिन वह उससे दूर रहती थी। परेशान करने पर बहन ने शिकायत भी की थी, लेकिन डर की वजह से पुलिस से शिकायत नहीं की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या करने की बात कबूली थी। मुकदमे की विवेचना तत्कालीन एसओ मनोज कुमार मिश्रा ने साक्ष्य के अभाव में सुभाष का नाम हटा दिया था। 22 अगस्त 2021 को सतीश के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ममता सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों और पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष साबित होने पर सतीश कुमार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

उन्नाव। फतेहपुर चौरासी पुलिस ने 25 अक्तूबर 2018 को क्षेत्र के बघौड़ा निवासी ब्रजेश पर छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मुकदमे के विवेचक तत्कालीन सीओ गौरव कुमार त्रिपाठी ने नौ दिसंबर 2018 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने बृजेश को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। उसपर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
वहीं सदर कोतवाली पुलिस ने 28 अगस्त 2022 को क्षेत्र के कांशीराम कालोनी निवासी लक्की को एक किलो मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था। इसके अलावा बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने सात मार्च 2019 को क्षेत्र के देवरखेड़ा के नन्हे को 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। इन दोनों को भी पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था। जहां से जेल भेज दिया गया था। सोमवार को इन दोनों मुकदमों की भी सुनवाई पूरी हुई और दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने लक्की को तीन माह का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड और नन्हे पर दो हजार रुपये अर्थदंड लगाकर दंडित किया। (संवाद)
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