उन्नाव। कोर्ट ने 15 साल पहले पंचायत चुनाव के दौरान दर्ज हुए बलवा और हत्या के प्रयास के मुकदमे में गंगाघाट नगर पालिका परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष दीप नारायण शुक्ल सहित चार लोगों को दोषमुक्त कर दिया है।
वर्ष 2005 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ब्लाक सिकंदरपुर करन की कटरी पीपरखेड़ा ग्राम पंचायत के चुनाव में अनीता चतुर्वेदी व मनोज मिश्र आमने-सामने थे। उस दौरान प्रधान पद की उम्मीदवार अनीता ने पुलिस में शिकायतीपत्र देकर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीप नारायण शुक्ला, मनोज मिश्र व बृजेश मिश्र समेत चार पर मारपीट, बलवा, हत्या करने के इरादे से फायरिंग किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शिकायत में दावा किया गया था कि हमलावरों की ओर से की गई फायरिंग में लगी गोली से अनीता के पक्ष के अमित की हालत मरणासन्न हो गई थी। गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की कोर्ट में चल रही थी।
अपर जिला जज पंचम आलोक शर्मा ने शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत अवस्थी की बहस सुनी। दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर बाहर थे।