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दो सचिवों पर होगी एफआईआर

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UP Police
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अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देने की जांच में पुष्टि होने के बाद नवाबगंज व पुरवा के दो पंचायत सचिवों पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर परियोजना निदेशक ने दोनों खंड विकास अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वह सचिवों पर मुकदमा दर्ज कराकर अपात्रों से जारी की गई धनराशि की रिकवरी कराएं।
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नवाबगंज के ग्राम अर्जुनामऊ निवासी अवधेश कुमार ने 8 दिसंबर को डीएम को दिए गए शिकायतीपत्र में बताया था कि पैसा लेकर उसकी आईडी पर दूसरे व्यक्ति को आवास आवंटित कर दिया गया। डीएम के आदेश पर बीडीओ नवाबगंज ने जांच पड़ताल की थी। जांच में पता चला कि अवधेश पुत्र मुनेश्वर की आईडी पर अवधेश पुत्र रामलखन सिंह को आवास दिया गया है।

इस पर डीएम रवि कुमार एनजी ने गांव के सचिव पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। पीडी अनिल कुमार पांडेय ने बीडीओ नवाबगंज को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि वह तुरंत सचिव पर एफआईआर दर्ज कराकर शासकीय धनराशि की वसूली कराने के बाद अवगत कराएं। वहीं मौरावां के चंदनगंज बाजार निवासी शिवपाल यादव ने मंगलवार को डीएम को तहसील दिवस में दिए गए शिकायतीपत्र में अपात्रों को आवास दिए जाने का आरोप लगाया था।
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डीएम के निर्देश पर मनरेगा उपायुक्त शेषमणि सिंह ने मामले की जांच की तो दो अपात्र मिलने की पुष्टि हुई। जांच में पता चला कि केशाना पत्नी छेदीलाल व तारावती पत्नी देवी पासी को 2006-07 में आवास दिए गए थे। अब इनके पति छेदीलाल व देवी पासी को आवासों का लाभ दे दिया गया। जांच अधिकारी ने दोनों को अपात्र बताया। इसी रिपोर्ट के आधार पर पीडी ने पुरवा बीडीओ को संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। वहीं अपात्रों को जारी हुई किस्त की वसूली कराने के लिए भी आदेश दिया है।
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