उन्नाव। लॉकडाउन के दौरान फ सलों की कटाई व मड़ाई के लिए हार्वेस्टर, रीपर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के परिवहन, संचालन एवं मरम्मत को छूट दी गई है। डीएम रवींद्र कुमार ने बताया कि कंबाइन, हार्वेस्टर, रीपर व ट्रैक्टर समेत अन्य उपकरण जो जनपद के अंदर ही उपलब्ध है उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक को किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जनपदों से कृषि यंत्र लाने अथवा ले जाने के लिये कृषि विभाग की संस्तुति पर एसडीएम द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा। यदि इन यंत्रों के चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक मिलाकर अधिकतम पांच अन्य जनपद में हैं तो उन्हें उस जिले के उप कृषि निदेशक की संस्तुति पर जिला प्रशासन पास जारी करेगा। जिले के किसानों को स्वयं अथवा श्रमिकों एवं ट्रैक्टर से कटाई, मड़ाई एवं बुवाई आदि के लिए किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर उप कृषि निदेशक के मोबाइल नंबर 6393161123 एवं जिला कृषि अधिकारी के नंबर 9450627123 पर संपर्क कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। किसानों को यह छूट लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं साफ -सफ ाई का कड़ाई से पालन करना होगा। उपकृषि निदेशक डा. नंदकिशोर ने बताया कि अब तक 74 अनुमति पत्र निर्गत किए गए हैं।