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युवक की हत्या में तीन को उम्रकैद

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उन्नाव। पांच सौ रुपये देने से इनकार करने पर युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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अजगैन थाना क्षेत्र के ग्राम मकूर के मजरा धाराखेड़ा निवासी लालजी पुत्र चौधरी से 14 अक्तूबर 2015 को गांव के ही भुल्लन, सुनील व संतू ने पांच सौ रुपये मांगे थे।

राजकिशोर का आरोप था कि रुपये न देने पर तीनों युवक रात में उसके भाई को घर से  ले गए थे। इन्होंने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। गांव के रामकुमार व नन्हके ने तीनों युवकों को लालजी को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। राजकिशोर की तहरीर पर पुलिस ने तीनों युवकों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट नं 7 के न्यायाधीश राजेश उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील प्रेमचंद्र की दलीलों को तर्क संगत ठहराया। उन्होंने भुल्लन, सुनील व संतू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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