चकलवंशी। हत्या के प्रयास के 25 साल पुराने एक मुकदमे में हाईकोर्ट लखनऊ से जारी वारंट के आधार पर आसीवन पुलिस ने कुरसठ चेयरमैन के पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस तीन आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। कोर्ट में 18 मार्च को पेशी होनी है।
वर्ष 1994 में आसीवन थानाक्षेत्र के कुरसठ में दो पक्षों के बीच जमीन के विवाद में मारपीट के बाद फ ायरिंग हुई थी। इसमें मज्जू पुत्र जब्बूर, इस्माईल, इब्राहिम और गुड्डू घायल हो गए थे। घायलों ने मौजूदा कुरसठ चेयरमैन नाजिमा बेगम के पति सुबराती पुत्र जाहिद, भाई आरिफ , हाफि ज पुत्र जमील और अब्दुलवर पुत्र अख्तर को जान से मारने के प्रयास का आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। जिले की अदालत से चारों को 2001 में सजा सुनाई गई थी।
इसके बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। बाद में सजा कम करने के लिए आरोपियों ने हाईकोर्ट में फिर से अपील की थी। एक वर्ष से हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। जिससे कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिया था। आसीवन थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि 20 फ रवरी को उन्नाव कचहरी से अब्दुल वर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चार मार्च को आरिफ और हाफि ज को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को चेयरमैन के पति सुबराती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
-1994 में दो पक्षों में हुई थी मारपीट व फायरिंग
-घायलों ने चार के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा