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पति व सास को चार साल की सजा

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उन्नाव। दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति और सास को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। दोनों पर सात-सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव नेवलापुर निवासी मालती की शादी सरोजनी नगर निवासी अमित कुमार उर्फ गोपी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति, ससुर रमेश चंद्र, सास रामदुलारी दहेज के लिए मालती का उत्पीड़न करने लगे। 31 अगस्त 2016 को रिश्तेदार भगत ने मालती के पिता विशुन नारायण को सूचना दी कि बेटी की मौत हो गई है।
पिता बेटी की ससुराल पहुंचे तो पता चला कि बेटी की मौत फंदे से लटक कर हुई है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति, सास व ससुर को जेल भेजा था।
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दौरान मुकदमा ससुर रमेश की मौत हो गई थी। वर्तमान में मुकदमा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह फौजदारी की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने अमित व रामदुलारी को सजा की सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
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