उन्नाव। बच्ची से दुष्कर्म में युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार का रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
औरास थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी संतू पासी ने 13 जनवरी 2018 को गांव में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मुकदमें की सुनवाई एडीजे 13 की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक राजीव अवस्थी व कविता सिंह की दलीलों, गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश दीपाली सिंह ने संतू पासी को सजा सुनाई।