उन्नाव। पुरवा कोतवाली क्षेत्र में 11 साल पहले बाइक चोरी व तमंचा बरामद होने में एसीजेएम तृतीय ने दो साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पुरवा कोतवाली में तैनात एसआई शिवनरेश सिंह सिपाहियों के साथ 29 मई 2009 को घूरखेत पुल पर चेकिंग कर रहे थे। तभी एक युवक को पकड़ा। तलाशी मेें उसके पास से दो कारतूस व तमंचा बरामद हुआ था। उसने अपना नाम विनोद कुमार पासवान कानपुर के चकेरी थाने के मोहल्ला शिव कटरा नई बस्ती का निवासी बताया था। वह मूल रूप से पुरवा कोतवाली का गांव मिर्जापुर सुम्हारी का निवासी है। उसके पास से मिली बाइक भी चोरी की थी। पूछताछ में पुलिस को बताया था कि एक मई 2009 को कानपुर से बाइक चोरी की थी। एसआई शिवनरेश की तहरीर पर पुरवा कोतवाली में विनोद कुमार पासवान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय में हो रही थी। मंगलवार को शासकीय अधिवक्ता विनय शंकर दीक्षित व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों से विनोद का दोष सिद्ध होने पर एसीजेएम अल्पना सक्सेना ने सजा सुनाई।