कोल्ड ड्रिंक में सकरीन मिलावट की पुष्टि होने के बाद अपर जिलाधिकारी ने कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुछ माह पूर्व बांगरमऊ के मदारनगर स्थित एक दुकान में छापेमारी के दौरान गाजियाबाद की एम-टू-एम एग्रो फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स कंपनी द्वारा निर्मित फिल्सअप ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक में सकरीन मिलने की पुष्टि हुई।
इसके बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। पिछले गुरुवार को इस मामले में बहस हुई थी। उस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया था कि सकरीन एक मात्रा तक प्रयोग की जा सकती है लेकिन ब्रांड के लेबल में इसका जिक्र होना चाहिए था। कंपनी ने इस नियम को दरकिनार किया और सकरीन की मिलावट तो की ही साथ ही लेबल में इसका जिक्र नहीं किया। अपर जिलाधिकारी बीएन यादव ने इसे गंभीरता से लिया और कंपनी पर एक लाख का जुर्माना ठोंका। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि कंपनी द्वारा दंडनीय अपराध किया गया है। इसी आधार पर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके त्रिपाठी ने बताया कि यदि कंपनी जुर्माने की रकम जमा नहीं करती है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।