उन्नाव। जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन ऑनलाइन ही भरे जाने हैं।
पोर्टल पर स्वयं, लोकवाणी केंद्र, सहज जन सेवा केंद्र एवं कंप्यूटर कैफे आदि से कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकता है। इसमें लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये हो। परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो। किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को लाभ अनुमन्य होगा। आवश्यक अभिलेखों में आवेदक का वोटर आईडी, आधार कार्ड, आवेदक की बैंक पासबुक की छायाप्रति, पिता का आधार कार्ड व अन्य आईडी, पात्र श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र, 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र होना आवश्यक है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में संशोधित गाइड लाइन के अंतर्गत माता-पिता एवं स्वयं बालिका का बैंक खाता भी मान्य है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ ही ग्रामीण बैंकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। शपथपत्र माता अथवा पिता एवं दोनों के न होने पर अभिभावक का भी मान्य है। जो आवेदक समय सीमा अधिक होने के कारण पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए हैं वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा खंड विकास अधिकारी/ उपजिलाधिकारी/ जिला प्रोबेशन कार्यालय उन्नाव में आवेदन जमा कर सकते हैं। संवाद