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Unnao News: गैंगस्टर के छह आरोपियों की 1.56 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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सफीपुर। आठ माह पूर्व अरेर खुर्द गांव में हुई एक हत्या के मामले में छह आरोपियों की 1.56 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। डीएम के निर्देश पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों ने आपराधिक कृत्यों से यह चल-अचल संपत्ति अर्जित की थी।
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13 नवंबर 2025 को कार खड़ी करने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आसीवन थाना क्षेत्र के मदारपुर कैलेई निवासी शुभम सिंह ने पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि वह अपने दोस्त जितेंद्र सिंह को पैसे देकर लौट रहे थे। रास्ते में अरेर खुर्द गांव में कार रोकने पर नौगंवा निवासी राधेश्याम और धुन्नू ने गालीगलौज शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया था।

शुभम सिंह के अनुसार, विवाद के बाद आरोपियों ने उन्हें फोन कर मिलने बुलाया। न पहुंचने पर नौगंवा निवासी राम रहीश यादव, राधेश्याम, शिवम यादव, राजेश यादव और मंझन उर्फ कुलवंत यादव असलहे लेकर उनके घर की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने पिता आजाद सिंह को गोली मार दी। वहीं मौजूद शिवदीप सिंह और नमन सिंह जान बचाकर भाग गए थे। बाद में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई थी।
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आसीवन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने सभी आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इन आरोपियों ने आपराधिक कृत्यों से अवैध तरीके से संपत्ति बनाई थी। जिलाधिकारी के निर्देश पर गिरोहबंद अधिनियम के तहत राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलकर आरोपियों की अनुमानित 1.56 करोड़ रुपये की पांच संपत्तियों को कुर्क किया गया है।
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