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सभासद के लेटर पैड के बिना प्रमाण पत्र नहीं

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उन्नाव। आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब सभासद का लेटर पैड अनिवार्य हो गया है। यदि फार्म के साथ लेटर पैड नहीं है तो आवेदक का प्रमाण पत्र नहीं बन सकेगा।
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तहसील में अभी तक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए राशन कार्ड, वोटर कार्ड लगाना पड़ता था। इसको देखकर लेखपाल से लेकर एसडीएम तक फार्म में हस्ताक्षर कर देते थे। लेकिन तहसील में कुछ ऐसे फार्म जमा हुए जिसमें आवेदक रहता किसी मोहल्ले में है और पते का प्रूफ किसी दूसरे मोहल्ले का है। इससे प्रमाण पत्र बनने में परेशानी आती थी। ऐसी ही समस्या का निवारण करने के लिए उपजिलाधिकारी ने तहसील में आवेदन पत्र के साथ संबंधित मोहल्ले के सभासद का लेटर पैड अनिवार्य कर दिया है। सभासद के लेटर पैड में यह लिखा होना चाहिए कि आवेदक उसी के वार्ड का रहने वाला है और वह उससे भलीभांति परिचित है। इससे फर्जी पते पर बनने वाले प्रमाण पत्रों पर रोक लग पाएगी।
एसडीएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभी जब आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों का अधिक कार्य हो रहा था तो कई ऐसी शिकायतें सामने आईं। इनमें आवेदक रहने वाला किसी मोहल्ले का है और फार्म के साथ जो प्रूफ लगाया है वह किसी दूसरे मोहल्ले का है। इसको देखते हुए सभासद का लेटर पैड अनिवार्य कर दिया गया।
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