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अनिवार्य हुआ विवाह पंजीकरण

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अनिवार्य हुआ विवाह पंजीकरण
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उन्नाव। सूबे में विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 जारी होते ही विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है।


सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रकाशचंद्र गुप्ता ने बताया है कि नियमावली के प्रारंभ होने के बाद प्रत्येक विवाह या पुनर्विवाह के पक्षकारों में से कोई एक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। विवाह प्रदेश की सीमा के अंदर हुआ हो। इसका पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विवाह पक्षकार स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
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उन्होंने बताया कि आवेदनपत्र में पति एवं पत्नी का आधार कार्ड नंबर भरा जाना अनिवार्य होगा। विवाह के 1 वर्ष की अवधि के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क 10 रुपये और उसके बाद 50 रुपये प्रति वर्ष की दर से होगा। इस संबंध में आवश्यक जानकारी स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय से मिलेगी।
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उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अपने विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं। इससे एक ओर जहां महिलाओं को साक्ष्य सहित कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे, वहीं बाल विवाह को भी रोका जा सकेगा।


- स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन, आवेदन पत्र में पति व पत्नी का आधार कार्ड नंबर भरा जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
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