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सरकार का पहरा, बिना सत्यापन नहीं होगा जीएसटी पंजीयन

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उन्नाव। फर्मों की पंजीयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले आवेदन के बिना सत्यापन के पंजीयन हो रहा था। इससे फर्जी कंपनियां जांच से पहले ही लाखों का कारोबार कर चुकी होतीं थीं। लेकिन अब सत्यापन के बाद ही जीएसटी में पंजीयन देने के निर्देश दिए हैं।
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कमिश्नर वाणिज्य कर कामिनी चौहान रतन ने 14 नवंबर को जीएसटी प्रदेश के समस्त डिप्टी कमिश्नर को पत्र जारी कर सत्यापन के बाद जीएसटी पंजीयन के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीन दिन के भीतर व्यापारियों का पंजीयन अनिवार्य किया है। व्यापारी के पंजीयन आवेदन के बाद जीएसटी अधिकारी दुकान, फर्म का स्थलीय सत्यापन करेंगे। इस दौरान 15 दिन के अंतराल में फोटोग्राफ के साथ जीएसटी कॉमन पोर्टल पर सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर आशीष निरंजन ने बताया कि एक नवंबर के बाद हुए पंजीयनों का सत्यापन करने के बाद ही फर्म का पंजीयन होगा। बताया कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पूर्व में हुए पंजीयनों का भी सत्यापन कराया जाएगा। पंजीयन सत्यापन में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर फर्म मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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-कई फर्मों में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर जीएसटी कमिश्नर ने दिए निर्देश
-एक नवंबर के बाद हुए पंजीयन की जांच शुरू, पुराने भी निशाने पर
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