उन्नाव। ट्रेनों में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में वैध वेंडरों की धमाचौकड़ी पर पाबंदी लगा दी है। अब वेंडर कोच के भीतर खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं कर सकेंगे। ट्रेनों में पकड़े जाने पर वेंडर का लाइसेंस निरस्त होने के साथ ही कानूनी कार्रवाई तय की गई है। सहायक सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर आरपीएफ ने वेंडरों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है।
कुछ महीनों में आतंकियों के निशाने पर एक्सप्रेस व वीआईपी ट्रेनें रहीं है। आतंकी वारदातों में जान माल का नुकसान होने के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां की साख भी प्रभावित हुई है। ऐसे में रेल मंत्रालय ने यात्री सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन के पंजीकृत वेंडरों को ट्रेन में खाद्य सामग्री बिक्री करने से रोक लगा दी है।
अब रेलवे के पंजीकृत वेंडर भी ट्रेन कोच में यात्रियों के बीच खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं कर सकेंगे। आला अधिकारियों के आदेश पर सहायक आयुक्त लखनऊ मंडल राज सिंह ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आरपीएफ पोस्ट को पत्र भेज रेलवे के वैध वेंडरों को ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेचने से रोकने के आदेश दिए हैं। आरपीएफ इंस्पेक्टर श्रीनिवास मिश्रा ने बताया यात्री सुरक्षा के मद्देनजर वैध वेंडरों पर पाबंदी लगाई गई है।
वेंडर ट्रेनों के भीतर खाद्य सामग्री नहीं बेच सकेंगे। वेंडरों के साथ बैठक कर आदेश की जानकारी दे दी गई है। आरपीएफ वेंडरों की सख्त निगरानी कर रही है। आदेश को दरकिनार करने वाले वेंडर का लाइसेंस निरस्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए रेलवे पुलिस ने उठाया कदम
- ट्रेनों में खाद्य सामग्री बेचते पकड़े जाने पर वेंडर का रद्द होगा लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो