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नाबालिग को भगाने में पांच साल की सजा

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अमर उजाला ब्यूरो
उन्नाव। औरास थानाक्षेत्र में दो साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व उस पर शादी का दबाव डालने वाले युवक को न्यायालय ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


औरास थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 5 फरवरी 2016 को गांव के अनुज पर नाबालिग बेटी को ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पिता का आरोप था कि बेटी घर से स्कूल के लिए निकली थी। तभी अनुज उसे बहला फुसलाकर ले गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को ढूंढकर आरोपी युवक को जेल भेज दिया था। मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट फास्ट ट्रैक में विचाराधीन था।
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न्यायाधीश रामप्रकाश पांडेय ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामजीवन की दलीलों को सुनने के बाद किशोरी को ले जाने व उस पर जबरन शादी का दबाव डालने पर अनुज को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


नाबालिग को ले जाने में पांच साल की सजा
औरास में नाबालिग लड़की को ले गया था युवक
न्यायालय ने आरोपी युवक को सुनाई कठोर कारावास की सजा
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