पुरवा। निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए निगम ने निजी नलकूप संयोजनों को फिक्सड चार्ज और निर्धारित सीमा तक ऊर्जा चार्ज में सौ प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। पुरवा और बीघापुर के 9233 नलकूप उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
अधिशासी अभियंता विमल कुमार ने बताया कि दस एचपी (7.46 किलोवाट) तक के निजी नलकूप संयोजनों को फिक्स्ड चार्ज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। साथ ही, निर्धारित सीमा तक ऊर्जा चार्ज में भी सौ फीसदी छूट दी जाएगी। यह छूट प्रति किलोवाट प्रतिमाह 140 यूनिट बिजली खपत तक लागू होगी। निर्धारित सीमा से अधिक खपत होने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
दस एचपी से अधिक भार वाले नलकूप संयोजनों के लिए भी राहत का प्रावधान है। ऐसे नलकूपों को फिक्स्ड चार्ज में 50 फीसदी छूट मिलेगी। ऊर्जा चार्ज में भी प्रति किलोवाट प्रतिमाह 140 यूनिट तक छूट अनुमन्य है। इस श्रेणी में लगभग 1045 यूनिट प्रतिमाह तक सौ फीसदी ऊर्जा चार्ज में छूट मिलेगी। अधिक खपत पर अतिरिक्त यूनिट का भुगतान निर्धारित दरों के अनुसार करना होगा। विमल कुमार ने उपभोक्ताओं से अपने नलकूप संयोजन का स्वीकृत भार और बिल में दर्ज खपत की जांच करने की अपील की।