सुल्तानपुर। संतान की प्राप्ति के लिए 12 वर्षीय बालक की हत्या कर सुबूत मिटाने के लिए शव कुएं में फेंक देने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी महिला की जमानत अर्जी शनिवार को जिला जज ने खारिज कर दी है। मामला जयसिंहपुर कोतवाली के इसूर गांव का है।
अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक इसूर गांव निवासी दिनेश दुबे का 12 वर्षीय पुत्र रौनक उर्फ दिव्यांश चार सितंबर 2021 को घर के पास से लापता हो गया था। दूसरे दिन गांव स्थित एक कुएं से रौनक का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था।
विवेचना के दौरान गांव के ही रमाकांत दुबे की पत्नी अमरावती देवी को पुलिस ने आरोपी बना दिया था। वह जेल में निरुद्ध है। आरोपी की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए डीजीसी क्रिमिनल राम अचल मिश्र व अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि आरोपी अमरावती देवी ने अपनी पुत्री मानसी के साथ मिलकर संतान प्राप्ति के लिए किसी तांत्रिक की सलाह पर जहर खिलाकर रौनक की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए लाश कुएं में फेंक दी थी।
मृतक की विसरा रिपोर्ट में विष पाया गया है। जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी अमरावती देवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।