सुल्तानपुर। राजकीय बालिका इंटर काॅलेज, अमेठी के वरिष्ठ लिपिक अजय मौर्य के खिलाफ चल रहे गबन के आरोप से जुड़े केस में मंगलवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गवाही के लिए सीजेएम कोर्ट में हाजिर हुए। बचाव पक्ष की ओर से उनसे जिरह की कार्यवाही पूरी की गई। सीजेएम नवनीत सिंह ने मामले में अगले गवाह को 22 जनवरी के लिए तलब किया है।
राजकीय बालिका इंटर काॅलेज, अमेठी की तत्कालीन प्रधानाचार्य डॉ. फूलकली गुप्ता ने 25 मई 2021 को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप के मुताबिक, विद्यालय के वरिष्ठ लिपिक अजय मौर्य ने साल 2017 की कई तिथियों में कक्षा 9 से 12 तक के ट्रेजरी मद की राजकीय शुल्क धनराशि 51,466 जमा नहीं की, और उसे हड़प करते हुए गबन कर लिया। इस मामले में स्थानीय कोतवाली के महमूदपुर के रहने वाले वरिष्ठ लिपिक अजय मौर्य के खिलाफ गबन सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। संवाद