सुल्तानपुर। एमपी-एमएलए की स्पेशल सेशन कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा सहित अन्य के खिलाफ दर्ज जानलेवा हमले के केस में सुनवाई चली। विशेष लोक अभियोजक ने पूर्व में साक्ष्य का अवसर गवां चुके तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवराज सिंह को आवश्यक गवाह बताते हुए तलब करने की मांग की।
स्पेशल जज राकेश ने साक्षी शिवराज सिंह के खिलाफ समन जारी कर तीन जुलाई के लिए जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग गवाही के लिए हाजिर होने का आदेश दिया है। अदालत ने पत्र जारी कर साक्षी को पेश कराने के लिए एसपी को भी निर्देशित किया है।
कादीपुर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवराज सिंह ने 17 दिसंबर 2002 को कांग्रेसी नेता अभिषेक सिंह राणा व उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस टीम पर हमला व तोड़-फोड़ करने सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष-2013 में केस वापसी के लिए भी अर्जी पड़ी थी, लेकिन 24 मार्च 2023 को अदालत ने केस वापसी की अर्जी खारिज कर दी थी।