सुल्तानपुर। कोरोना संक्रमण व संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए 20 जुलाई की सुबह तक फिर लॉकडाउन रहेगा। इस बीच बाजार, प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वाहन नहीं चल सकेंगे और आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। इस बीच केवल जरूरी सेवाएं ही संचालित होंगी। इस संबंध में जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण व संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने दो दिन के लिए फिर लॉकडाउन कर दिया है। जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने बताया कि शुक्रवार की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा।
लॉकडाउन में बाजार, हाट, गल्ला मंडी बंद रहेंगे। आवाजाही पर भी पर भी पूूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पूर्व से जारी रेल सेवाएं बहाल रहेंगी। इनसे सफर करने वालों के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था रहेगी। इसके अतिरिक्त रोडवेज बसों का संचालन नहीं हो सकेगा।
लॉकडाउन में माल परिवहन की छूट रहेगी। हाईवे पर यातायात जारी रहेगा लेकिन अन्य मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा। अधिकृत पास वालों को आवाजाही की छूट रहेगी। डीएम ने शासन से लागू लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया है। कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके स्थिति का जायजा लेंगे।
लॉकडाउन में हाईवे समेत अन्य बड़े कार्य सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर संचालित होंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संचालित कल-कारखानों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके अलावा सभी गतिविधियां बंद रहेंगी।
लॉकडाउन में कोरोना व संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए स्वच्छता, सफाई, सर्वे व सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। संबंधित विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य भी किया जाएगा।
जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। कहा कि जरूरी सेवाओं के अतिरिक्त लोग घरों से न निकलें। लॉकडाउन के अनुुपालन से ही रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है।