सुल्तानपुर। किशोरी को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। कोर्ट ने दोषियों काे सजा सुनाने के लिए बुधवार की तिथि तय की है।
धम्मौर थाने के एक गांव की किशोरी 17 अक्तूबर 2022 को खेत गई थी, लेकिन वहां से नहीं लौटी। दूसरे दिन किशोरी गांव से कुछ दूर पर स्थित खेत में गंभीर हालत में मिली थी। परिजनों को बताया था कि गांव के ही राकेश कोरी और कुड़वार थाने के बभनगवां निवासी रामकिशन ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया था।
आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपियों राकेश कोरी व रामकिशन को दोषी करार दिया और सजा सुनाने के लिए बुधवार की तिथि तय की।